24-May-2022 10:40 PM
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चेन्नई 24 मई (AGENCY) तमिनाडु में पूनमल्ली की विशेष अदालत ने 2007 में श्रीलंका से बम बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री लाने के मामले में दो श्रीलंकाई नागरिकों सहित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लिट्टे के पांच समर्थकों को मंगलवार को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
चेन्नई शहर ‘क्यू’ शाखा-सीआईडी, आतंकवाद और उग्रवाद के मामलों से निपटने के लिए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, विदेशी अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की विभिन्न धराओं के तहत 23 जनवरी 2007 को मामले दर्ज किए गए थे।
विशेष अदालत के न्यायाधीश इलावाझगन ने फैसला सुनाते हुए नंबर-1 आरोपी श्रीलंकाई नागरिक शिवकरण उर्फ शिवा, छठे आरोपी वेलुसामी उर्फ प्रभाकरण, सातवें आरोपी गिरिधरन, नौवें आरोपी मुथु उर्फ संबत्ती (श्रीलंकाई नागरिक ) और 10वें आरोपी करुणाकरण को एक साल की सजा सुनाई। इन प्रत्येक आरोप के लिए एक साल जेल की सजा और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अभियोजक विजयराज के अनुसार मामले में कुल 60 गवाहों से पूछताछ की गई।
दो श्रीलंकाई नागरिकों को विदेशी अधिनियम के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन का यह मामला 23 जनवरी 2007 का है। क्यू शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर इस संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी की धारा 120 (बी) , गैर कानून गतिविधियों (पी) अधिनियम 1967 की धारा 10, 13(1) (2) , विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया था और आठ लोगों को गिरफ्तार किया था।
पकड़े गए लोगों में शिवकरण उर्फ शिव, सेल्वसेन्थन उर्फ अय्या, सतीश उर्फ निथी, करण उर्फ योगराजा, भारतीदासन, मयिलवगनन, जयवेल और रशीद अहमद शामिल हैं।
पुलिस ने इन लोगों के पास एक टाटा इंडिका कार और 407 टाटा मिनी लॉरी को 40 बारदानों में 2000 किलोग्राम स्टील गेंदों के साथ जब्त किया था।...////...