ट्रंचिंग ग्राउंड के मामले में हाईकोर्ट ने टिहरी के डीएम को दिये जांच के निर्देश
13-Apr-2022 11:44 PM 2682
नैनीताल, 13 अप्रैल (AGENCY) टिहरी जनपद के जाखड़ी एवं भेलुंता गांव की सीमा पर बनाये जा रहे ट्रंचिंग ग्राउंड के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी (डीएम) को एक कमेटी का गठन कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिये हैं। इस मामले को भेलुंता निवासी दिनेश चंद्र जोशी की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है तथा प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लम्ब गांव-प्रतापनगर नगर पंचायत की ओर से जाखड़ी व भेलुंता गांव की सीमा पर एक करोड़ की लागत से ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। यहां से दोनों गांवों की दूरी मात्र 100 मीटर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के विपरीत ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इसके निर्माण से यहां के प्राकृतिक जल स्रोत, पर्यावरण व जनजीवन को नुकसान होने की संभावना है। ट्रंचिंग ग्राउंड के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों की ओर से टिहरी के जिलाधिकारी को दो प्रत्यावेदन सौंपे गये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से ट्रंचि़ंग ग्राउंड के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - mpenews | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^