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तथ्यहीन आरोप लगाने वाले शख्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
Admin author
India
09-Dec-2022 11:07 PM
4589
नई दिल्ली, 09 दिसंबर (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर यौन विज्ञापन करने के लिए यूट्यूब से 75 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी। जिसमें उसने दावा किया था कि विज्ञापनों ने मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी के दौरान उसका ध्यान भंग किया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने याचिकाकर्ता आनंद किशोर चौधरी को “अत्याचारी’’ याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।...////...
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दिल्ली दंगों का मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दिल्ली एचसी की टिप्पणी शरजील इमाम के मामले में पक्षपात नहीं करेगी
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