जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
16-Aug-2021 09:01 PM 9393
प्रयागराज । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी गेट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। गेट को तोड़ने का आदेश रामपुर की एक अदालत ने बीती दो अगस्त को दिया था। हाईकोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। रामपुर के जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर विवि का गेट तोड़ेने के एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था। इस मामले में आजम खां पर करीब सवा तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जिसे जिला अदालत ने घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दिया था। जुर्माने की राशि की वसूली के लिए पिछले दिनों आजम खां के घर पर नोटिस भी चस्पा की गई थी। विदित हो कि जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़े जाने का मामला करीब दो साल से सेशन कोर्ट में विचाराधीन था। एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किया था। इसके बाद सपा सांसद आजम खां की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दी थी। इसके बाद मामला सेशन कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने गेट तोड़ने के एसडीएम के आदेश को बहाल रखा था। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था। Crime..///..allahabad-high-court-put-a-stay-on-breaking-the-gate-of-jauhar-university-311954
© 2025 - All Rights Reserved - mpenews | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^