धनखड़ ने विधानसभा बुलाने की मांग को किया खारिज
19-Feb-2022 08:23 PM 1877
कोलकाता 19 फरवरी (AGENCY) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सिफारिश पर सात मार्च को दोपहर दो बजे राज्य विधानसभा को बुलाने की मांग को खारिज कर दिया। श्री धनखड़ ने कहा कि उन्हें 17 फरवरी को इस संबंध में सरकारी फाइल मिली थी हालांकि उसमें मुख्यमंत्री मांग थी न कि मंत्रिमंडल का फैसला था। राज्यपाल ने कहा,“संवैधानिक आदेश के अनुसार राज्यपाल केवल मंत्रिमंडल के आग्रह पर ही सदन बुला सकता है। सरकार द्वारा 17 फरवरी की भेजी गयी फाइल में सात मार्च को विधानसभा बुलाने की मांग सिर्फ मुख्यमंत्री की थी। मंत्रिमंडल का कोई फैसला नहीं था। इसलिए मेरे पास इस फाइल को वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब भी इस फाइल को मुझे वापस भेजा जाएगा, तो इस मामले पर संविधान के अनुसार विचार किया जाएगा।” राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट किया,“अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को उनके कार्यों के संबंध में सहायता और सलाह देना है। अनुच्छेद 166 (3) के तहत कार्यसूची के नियम में बताया गया है।” उन्होंने कहा,“माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सात मार्च को विधानसभा बुलाने की सिफारिश को संवैधानिक अनुपालन के लिए वापस करना पड़ा।...////...
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